चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की मासिक राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब पात्र बुजुर्गों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सहायता प्रदान करना है। यह पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के जरिए भेजी जाती है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
- न्यूनतम आयु 60 वर्ष
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक अनिवार्य
- परिवार पहचान पत्र (Family ID) अपडेट होना जरूरी
आवेदन प्रक्रिया हुई आसान
पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए लंबी कागजी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया को पूरी तरह सरल कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन अब परिवार पहचान पत्र में दर्ज आयु के आधार पर स्वत: स्वीकृत हो जाती है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
सीधे खाते में आती है राशि
सरकार की ओर से बताया गया कि पेंशन की राशि हर महीने लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। लाभार्थी इसे बैंक शाखा या एटीएम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार समय-समय पर पेंशन राशि में संशोधन भी करती है।
सरकार का दावा है कि यह योजना प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में और भी कल्याणकारी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।







