चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य की विभिन्न सामाजिक और सम्मान योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किन योजनाओं पर लागू होगा नियम
अब कैंसर (तृतीय और चतुर्थ स्तर) सहित असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता, विधवा-विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों की पेंशन, और पद्म पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली मासिक गौरव सम्मान राशि (₹10,000) आधार कार्ड के माध्यम से ही जारी होगी।
विभाग ने जारी किए आदेश
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग ने आधार की अनिवार्यता से संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा ने कहा कि इससे योजनाओं का संचालन पारदर्शी होगा और वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया
- सभी योजनाओं में आवेदन करते समय प्रमाणीकरण आधार कार्ड से ही होगा।
- जिन आवेदकों के पास आधार नहीं है, उन्हें नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
- 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के मामले में अभिभावक या माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
- आधार बनने तक पहचान के अन्य प्रमाणों के आधार पर भी अस्थायी सहायता दी जाएगी।







