हरियाणा | ग्रुप-सी भर्तियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) में रिजल्ट की प्रक्रिया अब तय हो गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नार्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने मंगलवार को पहली ही सुनवाई में रोहतक के पवन कुमार की याचिका खारिज कर दी। पवन कुमार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के नार्मलाइजेशन फैसले के खिलाफ अदालत में अपील की थी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, वैध और न्यायसंगत है। उन्होंने बताया कि नार्मलाइजेशन प्रक्रिया वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर लागू की गई है, ताकि सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन समान पैमाने पर हो सके।
चेयरमैन ने यह भी कहा कि कुछ अभ्यर्थियों को गलत जानकारी मिलने की वजह से वे अनावश्यक रूप से कानूनी प्रक्रिया में समय और धन खर्च कर बैठे। आयोग का उद्देश्य हमेशा सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष और समान अवसर देना रहा है।
रिजल्ट जारी होने से पहले आयोग करेक्शन पोर्टल खोलेगा। उम्मीद है कि यह पोर्टल 10 सितंबर से पहले खुल जाएगा। इसके बाद ही CET का अंतिम रिजल्ट घोषित किया जाएगा।







