चंडीगढ़ | हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। अब राज्य में CET रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा।
इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल प्रमेन्द्र चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एग्जाम की अंतिम तारीख से पहले अप्लाई किया था लेकिन किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं कर पाए, उनके लिए पोर्टल केवल करेक्शन के उद्देश्य से खोला जाएगा, जिससे वे अपनी जानकारी अपडेट कर सकें।
इन मुद्दों पर दायर हुई थी याचिका
याचिकाकर्ता शीतल, निशा और नैंसी ने कोर्ट में दो प्रमुख मांगों को लेकर याचिका दायर की थी:
- CET रजिस्ट्रेशन पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग
- सभी उम्मीदवारों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की अपील
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया है।
जुलाई में प्रस्तावित है परीक्षा, 13.5 लाख से ज्यादा ने किया आवेदन
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) जुलाई में CET परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस परीक्षा के लिए 13.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। आयोग की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।







