Home Haryana पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त आदेश: अब कोर्ट की कार्यवाही की...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त आदेश: अब कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

227
0

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालतों में चल रही कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से दी गई है। यह आदेश हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के सभी जिला न्यायालयों और हाईकोर्ट पर लागू होगा।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति या संस्था कोर्ट परिसर में अदालती कार्यवाही की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने और अवमानना की कार्यवाही शुरू करने तक की चेतावनी दी गई है।

हाईकोर्ट ने पक्षकारों, वकीलों और आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कोर्ट की गरिमा बनाए रखते हुए इस आदेश का पालन करें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here