चंडीगढ़ | हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ‘सरचार्ज छूट स्कीम-2025’ के तहत घरेलू (शहरी और ग्रामीण) तथा कृषि (ए.पी.) उपभोक्ताओं को लंबित बिजली बिलों पर विभिन्न प्रकार की राहत देने की घोषणा की है। यह योजना आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगी।
मंत्री विज ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को उनकी सिफारिश पर मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट तथा सरचार्ज की पूरी राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा, यदि उपभोक्ता अपने लंबित बिलों का भुगतान 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में करते हैं, तो उन्हें भी 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा।
सरकारी संस्थानों से जुड़े बकाया बिलों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जाएगी। औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, मूल राशि और 50 प्रतिशत सरचार्ज का भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा।
ड्यूटी में लापरवाही पर एस.डी.ओ. निलंबित
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी (एस.डी.ओ.) अवनीत भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की सिफारिश की है। भारद्वाज गुरुग्राम के फरूखनगर क्षेत्र में तैनात हैं।
मंत्री विज ने बताया कि अधीक्षक अभियंता, ऑपरेशन सर्कल-1, गुरुग्राम की रिपोर्ट में शहरी श्रेणी में बिलिंग प्रतिशत बेहद निराशाजनक पाया गया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।







