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हरियाणा में टूरिस्ट परमिट की वैधता बढ़ी, अब 12 साल तक रहेगा मान्य

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चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप बढ़ाकर 9 साल से 12 साल करने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परिवहन मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों ने सरकार से टूरिस्ट परमिट की अवधि को केंद्र के समान बनाने की मांग की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।

मंत्री अनिल विज ने बताया कि नए नियमों के तहत एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के टूरिस्ट परमिट की वैधता 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है, जबकि डीजल वाहनों के लिए यह अवधि 10 साल निर्धारित की गई है। वहीं, एनसीआर क्षेत्र के बाहर पेट्रोल, सीएनजी और डीजल सभी वाहनों के लिए टूरिस्ट परमिट की वैधता 12 साल रहेगी।

सरकार का यह कदम टूरिज्म और टैक्सी सेवा क्षेत्र को मजबूती देगा और वाहनों के संचालकों को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

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