करनाल , 4 मार्च ( TSN)-केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘कैशलेस’ या नकदी-रहित इलाज प्रदान करने के लिए संशोधित योजना ला रही है। इसके तहत प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ‘कैशलेस’ इलाज की सुविधा मिलेगी।करनाल जिला के स्वास्थ्य विभाग से सिविल सर्जन लोकवीर ने बातचीत में इस योजना से खास बातें बताई।
इस योजना की खास बातें:
यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है।इस योजना के तहत, घायलों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।इस योजना के तहत, घायलों को गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज कराया जाएगा।इस योजना के तहत, घायलों को सात दिनों के भीतर 1.5 लाख रुपये तक का इलाज की सुविधा मिलेगी।इस योजना के तहत, घायल व्यक्ति का डेटा अस्पताल प्रशासन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर संबंधित थाने की पुलिस को भेजा जाएगा।
7 दिन तक मिलेगी यह सुविधा:
हरियाणा में सड़क हादसे में घायल लोगों को अब डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर हरियाणा सरकार ने यह पहल शुरू की है।दुर्घटना के 7 दिन के अंदर लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले पाएंगे।सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड कर अस्पताल संबंधित पुलिस थाने को भेजेगा।पुलिस को छह घंटे में पुष्टि करनी होगी कि व्यक्ति सड़क हादसे में घायल है या नहीं। पुष्टि होने के बाद अब घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।सिविल सर्जन लोकवीर ने बताया दुर्घटना मे घायल व्यक्ति अगर जान बच जाती है तो घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 5000 से 25000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।







