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घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा से परेशान महिलाए.. हरियाणा राज्य महिला आयोग ने की सुनवाई

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पलवल : चन्द्रिका ( TSN)- हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेणु भाटिया ने पलवल जिला सचिवालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोग के समक्ष रखे गए केसों की सुनवाई की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अंशु सिंगला भी मौजूद थी।
घरेलू हिंसा करने पर दो साल तक की कैद की सजा
हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग के समक्ष महिलाओं के साथ घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के मामलों की गंभीरता पूर्वक सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस करना अपराध है। घरेलू हिंसा करने पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सजग कर रहा है। राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों की अपराध है। शिक्षित समाज में रहने वाले लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और दहेज की कुप्रथा को बंद करना चाहिए। रेणु भाटिया ने आयोग के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य कि समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाना है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अंशु सिंगला ने कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेणु भाटिया द्वारा मामलों की सुनवाई की गई और पुलिस को दिशा निर्देश दिए है। पुलिस द्वारा कार्यवाई अमल में लाई जा रही है। पलवल पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे है।

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