हरियाणा (एकता): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत दी है। उन्होंने राम रहीम की 40 दिन की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल की अपील को मंजूरी मिली थी। इससे पहले, डेरा प्रमुख को जून में एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था और फरवरी में उसकी तीन सप्ताह की पैरोल मंजूर की गई थी।
जानिए किस मामले में सजा काट रहा था राम रहीम
सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम पर दो महिला अनुयायियों से रेप के मामले में आरोपी साबित होने पर वह 20 साल कारावास की सजा भुगत रहा था। अगस्त 2017 में पंचकूला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने उन्हें आरोपी साबित किया था। गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ आरोपी ठहराया था।







