Home Business/Education हरियाणा: ग्रुप-बी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नई अधिसूचना

हरियाणा: ग्रुप-बी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नई अधिसूचना

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चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप-बी भर्ती से जुड़े पदों पर बड़ा अपडेट आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है। बदलावों का मकसद भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

सबसे अहम बदलाव उप निदेशक पद की सीधी भर्ती के लिए किया गया है। अब इसके लिए यूजीसी-नेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

हिंदी या संस्कृत अनिवार्य

नए नियमों के तहत सभी पदों के लिए यह जरूरी होगा कि उम्मीदवार ने मैट्रिक या उससे ऊपर की कक्षा में हिंदी या संस्कृत का अध्ययन किया हो। यह बदलाव हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की सिफारिशों पर आधारित है।

पदों के नाम और योग्यता में बदलाव

  • बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) का नया नाम – महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला)
  • कार्यक्रम अधिकारी (महिला) का नया नाम – जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला)
  • 50% कोटा और अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं की शर्त को हटा दिया गया है।

नए पद भी शामिल

संशोधित अधिसूचना में चरखी दादरी जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी और पिंजौर के पपलोहा पंजीरी प्लांट के प्रबंधक सहित कुछ नवसृजित पदों को भी शामिल किया गया है।

वेतनमान हुआ अपडेट

विभाग ने सभी पदों के वेतनमान को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित कर दिया है।

 

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